जगदलपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विजय दयाराम के. द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित 1996 के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु प्रथम चरण के नियत मतदान तिथि 7 नवम्बर 2023 के लिए बस्तर जिले के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ), सीएस 2 ( घघ – कम्पोजिट), एफएल 3 होटल बार, एफएल 7 सैनिक केन्टिन एवं मद्य भण्डागार तथा भांग-भागघोटा को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात 05 नवम्बर 2023 को सांयकाल 5 बजे से 07 नवम्बर 2023 को सांयकाल समय 5 बजे तक एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
उक्त अवधि में बस्तर जिले के समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 1 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सीएस 2 (घघ), सीएस 2 (घघ- कम्पोजिट), एफएल 3 होटल-बार, एफएल 7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य भण्डागार, भांग-भागघोटा में विक्रय, परोसना, परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं।
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