रायपुर. सचिव सह आबकारी आयुक्त सह प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट कार्पाेरेशन लिमिटेड श्रीमती आर. संगीता ने विगत दिवस आबकारी आयुक्त कार्यालय में मैनपॉवर एजेंसी एवं सुरक्षाकर्मी एजेंसियों की बैठक लेकर सी.एस.एम.सी.एल. द्वारा प्रदेश में संचालित मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति, उपस्थिति, वेतन एवं कार्यप्रणाली की जानकारी ली । उन्होंने मदिरा दुकानों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति करने, बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्रति माह वेतन संबंधितों के बैंक खातों में नियत समय पर भुगतान करने व समस्त मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों का नये सिरे से सत्यापन कर आपराधिक प्रकरण में लिप्त पाए जाने एवं ब्लैक लिस्टेड पाये जाने पर तत्काल सेवा से पृथक कर उन पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में समस्त मेनपॉवर एजेंसी को मदिरा दुकानों में विधिवत् स्टाक रजिस्टर का अद्यतन संधारण करने, स्कैनिंग कर मदिरा का आमद एवं विक्रय करने, दुकानों के सी.सी.टी.व्ही. कैमरा सदैव चालू रखने तथा तकनीकी खराबी आने पर उन्हें तत्काल सुधार करने के निर्देश के साथ-साथ दुकानों में संग्रहित खाली कार्टन को सुरक्षित रखने के सख्त निर्देश दिये गये। बैठक में आबकारी विभाग की सचिव श्रीमती आर. संगीता द्वारा मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने, ग्राहकों के मांग अनुरूप ब्राण्ड की मदिरा का विक्रय करने, ड्यूटी के दौरान निर्धारित यूनिफार्म में आई. कार्ड सहित उपस्थित रहने, निर्धारित समय पर ही दुकान खोलने एवं बंद करने तथा दुकान से प्रति व्यक्ति निर्धारित सीमा के भीतर मदिरा विक्रय किये जाने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की मिलावटी एवं अवैध शराब विक्रय नहीं करने, शराब कोचियों को शराब का विक्रय नहीं करने एवं अधिक दर पर मदिरा विक्रय पर कड़ाई से अकुंश लगाये जाने के संबंध में संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। बैठक में नॉन ड्यूटी पेड, अवैध शराब, बिना स्कैन के शराब पर कड़ाई से नियंत्रण कर अनियमितता पाये जाने पर संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध गैर जमानती अपराध दर्ज करने के सख्त निर्देश दिये गये। समस्त मेनपॉवर एजेंसियों को मदिरा दुकानों से अधिक दर पर मदिरा विक्रय एवं मिलावटी विक्रय जैसी शिकायतों पर स्व-स्फूर्त कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में निर्देशित किया गया। उपरोक्त निर्देशों के पालन नहीं करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही कर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियो को निर्देशित किया गया। ऐसे प्रकरणों में ब्लैक लिस्टेड हुए एजेंसियों की जानकारी अन्य राज्यों से भी साझा करने के निर्देश दिये गये। बैठक में समस्त सुरक्षाकर्मी एजेंसियों को मदिरा दुकानों में निर्धारित यूनिफार्म में सुरक्षाकर्मी की नियमित उपस्थिति बनाये रखने, दुकानों के बाहर वाहनों को व्यवस्थित करने, ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने एवं मदिरा दुकानों में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सही तरीके से कार्य नहीं करने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बैठक में समस्त प्लेसमेंट एवं सुरक्षाकर्मी एजेंसी के विरूद्ध लंबित देयताओं को शीघ्र ही जिम्मेदार एजेंसियों से वसूल कर मदिरा दुकानों के कर्मचारियों का सत्यापन कर ब्लैक लिस्टेड एवं अनाधिकृत कर्मचारियों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में समस्त एजेंसियों को दिनांक 01 अप्रैल 2017 से अब तक ब्लैक लिस्टेड किये गये कर्मचारियों के नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर एवं अन्य विवरण दिनांक 20 फरवरी 2024 तक विभाग को उपलब्ध कराने एवं ऐसे कर्मचारी प्रदेश के किसी भी मदिरा दुकानों में कार्य न करें, इसको सुनिश्चित करते हुए निरंतर सघन जांच करने के निर्देश दिये गये।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Exit mobile version