उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में लकड़ी चोरी के एक मामले में 27 साल तक केस चला. बीते दिन इस केस का फैसला आया. फैसले में अभियुक्तों को महज एक-एक दिन की सजा मिली. साथ ही 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया. चोरी की ये घटना 1997 में हुई थी.
दरअसल, बृजमनगंज थाना क्षेत्र के फुलमनहा गांव निवासी आयुब व शरीफ के घर से सन 1997 में अवैध चोरी की लकड़ी बरामद हुई थी. जिसके बाद इस मामले में बृजमनगंज थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था. ये मुकदमा 385/1997 धारा 379,411 भा.द.वि. व 26 वनसंक्षरण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था.
इस मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने दोष सिद्ध पाते हुए दोनों अभियुक्तों को एक-एक दिन की सजा और 1500-1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. साथ ही अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
मामले में पुलिस अधीक्षक, महराजगंज सोमेंद्र मीना ने कहा कि प्रभावी पैरवी कर अभियोगों का निस्तारण कराया जा रहा है. क्योंकि, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर Operation Conviction अभियान चलाया जा रहा है.
इस अभियान के दृष्टिगत महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अभियोगों का त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है. उसी क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी कर निस्तारण हेतु अभियान चलाया गया. जिसमें बृजमनगंज थाने में 27 वर्ष पूर्व दर्ज हुए लकड़ी चोरी के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए माननीय न्यायालय ने दोषियों को एक-एक दिन की सजा और 1500-1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Exit mobile version