ससंद में आवश्यक वस्तु (संशोधन) बिल पास हो गया है. बिल पास होने के बाद अब अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल जैसी चीजें आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं होंगी. दरअसल लोकसभा ने 15 सितम्बर 2020 को आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी मिली थी. अब यह राज्यसभा से भी पास हो गया है. कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (संशोधन) बिल-2020 को पहले ही पास कर दिया था. इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है. हालांकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया. विपक्ष ने केद्र सरकार से इसे वापस करने की मांग की. माना जा रहा है कि इस बिल के पास होने से निजी निवेशकों को नियामकीय हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी. इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा. आवश्यक वस्तु अधिनियम को साल 1955 में सदन में पारित किया था. तभी से इस कानून की मदद से सरकार आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियंत्रित करती है. इससे आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध होती हैं. इसमें खाद्य पदार्थ से लेकर कई वस्तुएं आती हैं. दरअल आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इस बिल को दोनो सदनो से पास करने का सरकार का मकसद है इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना. केंद्र सरकार का मानना है कि संशोधित विधेयक से उत्पाद, उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आजादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इससे कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा.

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