रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के वार्षिक कलेण्डर के अनुसार 14 दिसंबर को को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में राजीनामा योग्य लंबित मामला, भाड़ा नियंत्रण, चेक बाउन्स, आबकारी विधि, सिविल विधि, यातायात संबंधी, परिवार न्यायालय, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, जलकर, भूमिकर, श्रम विधि, आपराधिक विधि के मामलों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से किया जाता है। जिला रायपुर तथा जिला गरियाबंद, तहसील देवभोग, तिल्दा, एवं राजिम तथा नवीन तहसील आरंग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर शनिवार को एक साथ किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत की तैयारी के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर माननीय श्री बी०पी० वर्मा ने न्यायाधीशगण की बैठक ली। बैठक में उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक मामलों को चिन्हांकित कर प्रीसिटिंग के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये। उनके द्वारा बताया गया कि, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से जन जन को सरल, सस्ता, तथा सुलभ न्याय प्रदान कराया जाना है एवं व्यक्त किया कि, नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार सार्वजनिक स्थल हाट बाजार, रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅण्ड एवं ग्रामीण अंचल मुनादी कराकर किया जा रहा है, तथा इसके अतिरिक्त रेल्वे स्टेशन व चौक चौराहो में ट्रैफिक स्पीकर के माध्यम से भी नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस बार लोगों को विशेष रूप से मोबाईल वैन के माध्यम से भी नेशनल लोक अदालत का लाभ उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा । लोक अदालत में पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क का भी गठन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर हेल्प डेस्क के माध्यम से लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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