बलौदाबाजार। राज्य शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान क़ी तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा नगरीय निकायों में मतगणना तिथि क़ो शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस आशय के परिपत्र जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है। परिपत्र के अनुसार नगरीय निकायों में मतदान 11 फ़रवरी 2025 तथा मतगणना 15 फ़रवरी 2025 क़ो होगा। आम निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा क़ी फुटकर दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल, क्लब आदि क़ो मतदान क़ी तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना तिथि 15 फ़रवरी 2025 क़ो बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 क़ी धारा 24 क़ी उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत तीनो चरणों के मतदान तिथि 17 फ़रवरी, 20 फ़रवरी एवं 23 फ़रवरी क़ो निर्वाचन क्षेत्रों में एवं निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा क़ी फुटकर दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल, क्लब आदि क़ो मतदान क़ी तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 क़ी धारा 24 क़ी उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
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