दुर्ग । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के निवासियों की सुरक्षा, शांति एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालिक तौर पर मकान मालिकों एवं प्रतिष्ठानों के द्वारा किराये पर भवन देने व मकान लेने के पूर्व तथा पूर्व से ही किराएदार के रूप में रह रहे व्यक्तियों का पूर्ण विवरण निकटतम थाना प्रभारियों को देने कहा है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुर्ग, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा, कुम्हारी, जामुल व निकटवर्ती नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के लिए पारित आदेश के अनुसार सभी मकान मालिकों के लिए किराएदारों की सूचना देना अनिवार्य है। कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर नहीं देंगे, जब तक किराएदार का पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देंते।

संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी दिये बगैर कोई व्यक्ति/प्रतिष्ठान भवन किराए पर दे या ले नहीं सकेगा। आदेश जारी दिनांक के पूर्व से ही जो व्यक्ति किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं, उनके मकान मालिक भी थाना प्रभारी को किराएदारों के संबंध में तत्काल सूचित करेंगे। किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना आवास किराये पर न दिया जाए। सभी किराएदार का नाम, पता, मोबाईल नंबर, पहचान क्रमांक सभी मकान मालिक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारी को दी गई सूचना में इसका उल्लेख अनिवार्यतः करेंगे। किराएदार द्वारा अथवा उनके यहां पर किसी भी आगन्तुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना/चौकी में देंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी दिनांक 9 मई 2025 से 02 माह की अवधि के लिए अथवा इसे निरस्त किए जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशाली होगा।

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