बिलासपुर की विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने गांजा तस्करी के मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है, और पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. साथ ही जुर्माना नहीं चुकाने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कु. पुष्पलता मारकण्डे की कोर्ट ने सुनाया है.

दरअसल, 31 दिसंबर 2023 को सकरी थाना के सहायक उप निरीक्षक हेमंत आदित्य को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सैदा निवासी सुलक्षणा पाण्डेय एक सफेद रंग की डस्टर कार में ओडिशा से गांजा लेकर आ रही है. पुलिस की टीम ने गतवा तालाब के पास घेराबंदी कर उक्त वाहन को पकड़ा, तलाशी लेने पर सीट के नीचे छिपाकर रखे पांच पैकेटों में कुल 12 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. वाहन में सवार इदरीश मोहम्मद निवासी महामाया पारा घुटकू थाना कोनी, मोनू उर्फ विनोद चौधरी निवासी लालपुर थाना गौरेला एवं सुलक्षणा पाण्डेय निवासी ग्राम सैदा थाना सकरी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया. इनके पास से गांजा के अलावा डस्टर कार, तीन मोबाइल फोन एवं नगदी 2,000 रुपये भी जब्त किए गए थे.

विशेष न्यायाधीश कु. पुष्पलता मारकण्डे ने मामले में सभी साक्ष्य, दस्तावेज एवं अभियोजन की दलीलों पर विचार करते हुए तीनों आरोपियो को दोषसिद्ध पाया. अदालत ने इदरीश मोहम्मद, मोनू चौधरी उर्फ विनोद चौधरी एवं सुलक्षणा पाण्डेय को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2-बी) के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Exit mobile version