भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 19 अगस्त के घोषणा के एक सप्ताह के बाद बिलंब से आज 25 अगस्त को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मोदी के गारंटी के विपरीत बताया है और पेंशनरों के लिए इसी तरह के आदेश जारी किए जाने पर पूर्व में महासंघ के द्वारा लिए निर्णय के तहत पूर्व की भांति प्रदेश के सभी जिला और संभाग मुख्यालय में डीए डीआर आदेश का होली जलाने का निर्णय लिया गया है।

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, संगठन मंत्री टी पी सिंह, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी, रायपुर जिला के अध्यक्ष आर जी बोहरे आदि ने संयुक्त विज्ञप्ति में बताया है कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद 6 दिन बाद भी आदेश जारी नहीं किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए तुरंत आदेश प्रसारित करने की मांग किया।तब जाकर 25 अगस्त कार्यालय के अंतिम समय में आदेश जारी किया गया है। यह आदेश भी मोदी के गारंटी के विपरीत है । आदेश में जनवरी 25 से लेकर अगस्त 25 तक की 8 माह का एरियर हजम कर 1सितंबर 25 से लाभ मिलेगा।जिसका भुगतान माह अक्टूबर 25 से होगा। यह आदेश मुख्यमंत्री के घोषणा के विपरीत केंद्र के देय तिथि से नहीं दिया गया और केंद्र के बराबर 55% प्रतिशत डीए देने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के आदेश जारी नहीं किए जाने पर नाराजगी जताया है और तत्काल जनवरी 25 से एरियर सहित डीआर के आदेश जारी करने की मांग की है।

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