सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 15 अक्टूबर को दिल्ली- में ‘ग्रीन पटाखे’ चलाने की इजाजत दे दी है. लेकिन यह इजाजत सशर्त है. पटाखे सिर्फ तय समय बेचे और फोड़े जा सकेंगे. अदालत ने इसकी भी समय सीमा तय की है. कोर्ट ने पटाखों की इजाजत से जुड़े नियमों को सख्ती से पालन करवाने का आदेश दिया है. अदालत ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि वह त्योहारों पर सशर्त ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दे सकता है.

भारत मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने मामले में आदेश देते हुए कहा कि पटाखों को लेकर जो भी नियम बनाए जाएंगे उनका सख्ती से पालन करना होगा. कोर्ट ने ये नियम तय किए :
- ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल सिर्फ दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन होगा.
- इन दोनों दिनों पर ग्रीन पटाखे सुबह 6 बजे से 7 बजे, रात 8 बजे से 10 बजे ही चला सकेंगे.
- ग्रीन पटाखे तय जगहों पर ही फोड़े जा सकेंगे.
- पटाखों की बिक्री सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ही होगी.
- पटाखे सिर्फ तय जगहों पर सिर्फ सर्टिफाइड कंपनियों द्वारा ही बेचे जा सकेंगे.