“छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा संचालित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना तथा नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भवनों/फ्लैटों के विक्रय नियमों में मंत्रि परिषद द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन अनुमोदित किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य अविक्रित भवनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना तथा अधिक से अधिक नागरिकों को आवास उपलब्ध कराना है। नए प्रावधानों के अनुसार, EWS एवं LIG वर्ग के जिन भवनों/फ्लैटों का तीन बार विज्ञापन के पश्चात भी विक्रय नहीं हुआ है, उन्हें अब निर्धारित पात्र हितग्राहियों के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के इच्छुक नागरिकों को विक्रय किया जा सकेगा। हालांकि, शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान का लाभ केवल मूल निर्धारित आय वर्ग, अर्थात् EWS एवं LIG के हितग्राहियों को ही उपलब्ध रहेगा।मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृत संशोधन अंतर्गत, तीन बार विज्ञापन के बाद अविक्रित भवनों के लिए व्यक्ति, शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाएं अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक भवन (Bulk Purchase) क्रय करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकेगा। मांग के अनुसार इन्हें एक से अधिक भवन प्रदान किए जाएंगे, परन्तु ऐसे खरीदारों को भी शासन अनुदान की पात्रता नहीं होगी।इन नीतिगत सुधारों के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी तथा माननीय आवास मंत्री श्री ओ पी चौधरी जी से सौजन्य भेंट कर उनका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व तथा मंत्री जी के मार्गदर्शन से राज्य की आवास योजनाओं को नई गति और प्रभावशीलता प्राप्त हो रही है। इस मौके पर उनके साथ हाऊसिंग बोर्ड के आयुक्त श्री अवनीश शरण (IAS) भी मौजूद रहे।छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राज्य में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को पुनः दोहराते हुए आश्वस्त करता है कि इन निर्णयों से आम नागरिकों के लिए आवास प्राप्ति की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनेगी।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Exit mobile version