भिलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने उपमहानिरीक्षक सीआईएसएफ यूनिट बीएसपी भिलाई के पत्र और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दुर्ग जिला अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई की सुरक्षा की दृष्टिगत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के चारों ओर परिधि दीवार से 200 मीटर क्षेत्र को ड्रोन निषेध क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर 2025 को पारित यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश जारी दिनांक से दो माह तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं जनसामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक पक्षीय पारित किया है। इस आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
भिलाई इस्पात संयंत्र के चारों ओर 200 मीटर क्षेत्र ड्रोन निषेध क्षेत्र घोषित
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