रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया है। यह बदलाव शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक और भृत्य/चौकीदार के पदों पर लागू होगा।
मुख्य परिवर्तन:
- शीघ्रलेखक: मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेंडरी के साथ स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हिंदी या अंग्रेजी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (कौशल परीक्षा) अनिवार्य है। साथ ही, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र और 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति भी जरूरी है।
- डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर: (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण के अतिरिक्त, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने पर किसी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा भी मान्य होगा। मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है।
- स्टेनो टायपिस्ट: (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण के साथ, हिंदी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (कौशल परीक्षा), एक वर्षीय डिप्लोमा, और हिंदी/अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आवश्यक है ।
- सहायक ग्रेड-3: (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए । साथ ही, एक वर्षीय डिप्लोमा और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (कौशल परीक्षा) का प्रमाण पत्र जरूरी है (p. 3)।
- वाहन चालक: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध/स्थायी वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए (p. 3)।
- भृत्य/चौकीदार: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
शासन ने निर्देश दिए हैं कि जब तक प्रशासकीय विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन नहीं कर लेते, तब तक सभी विभागों के भर्ती नियम स्वमेव संशोधित माने जाएंगे और आगामी विज्ञापनों में इन्हीं निर्धारित योग्यताओं के अनुसार भर्ती की जाएगी ।यह सूचना छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के आदेशानुसार, रजत कुमार, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई है ।

