रायपुर। केन्द्रीय माल और सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के अधिकारियों ने कल 3 दिसंबर को आयरन और स्टील उत्पादों के एक व्यापारी नारायण स्वामी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि मेसर्स नारायण स्टील हास्पीटल सेक्टर, शाप नंबर 2 सेक्टर 9 भिलाई जिला दुर्ग ने गलत तरीके से अनेक प्रतिष्ठानों को फर्जी इन्वोइसेस जारी करके 14.71 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स के्रडिट पास किया है। जांच के दौरान यह पाया गया कि मेसर्स नारायण स्टील ने मेसर्स ओम इस्पात को 96.44 करोड़ रुपये के मूल्य का जाली इन्वोइसेस जारी किया था, जिसने पुन: अनुचित रूप से मेसर्स एचके इंटरप्राइजेस (जिनके विरुद्ध पहले की कार्रवाई की जा चुकी है और जिन्हे पिछले माह की 12 नवंबर को गिरफ्तार किया जा चुका है) को आईटीसी जारी कर दिया गया है। मेसर्स नारायण स्टील भिलाई नाम का कोई प्रतिष्ठान अस्तित्व में ही नहीं है, जिसे केवल जाली बिल जारी करके गलत तरीके से इनपुट टैक्स के्रडिट पास करने के लिए बनाया गया था। श्री नारायण स्वामी द्वारा किया गया अपराध केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 132 के अधीन दंडनीय है और इसलिए उन्हें केन्द्रीय माल और सेवाकर और अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय माल और सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पात शुल्क रायपुर के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी कार्रवाई बीबी महापात्रा, प्रधान आयुक्त केन्द्रीय माल और सेवाकर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के निर्देशों के तहत की गई है।
