रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष श्री वीरेन्द्र नामदेव ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के प्रकरण में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए इसे देशभर के कर्मचारियों एवं पेंशनरों की बड़ी जीत बताया है।
श्री नामदेव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महंगाई भत्ता/महंगाई राहत कर्मचारियों एवं पेंशनरों का कानूनी अधिकार है, यह कोई अतिरिक्त लाभ (बोनस) नहीं है। न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को वर्ष 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता/राहत भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय देश के सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होने योग्य है।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत पेंशन देयताओं के बंटवारे से जुड़े विषयों में वर्षों से लंबित विसंगतियों के कारण छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रदेश के पेंशनरों को लगभग 81 माह की बकाया महंगाई राहत का भुगतान अब तक नहीं किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है।
प्रांताध्यक्ष श्री नामदेव ने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भावना के अनुरूप प्रदेश के समस्त पेंशनरों को लंबित 81 माह की महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशनर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं और उन्हें उनके वैधानिक अधिकार से वंचित रखना अन्याय है।

महासंघ ने यह भी कहा कि यदि शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो पेंशनर संगठन लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में रहकर आगे की रणनीति तय करेगा।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के पदाधिकारी क्रमशः वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा,अनिल गोल्हानी,टी पी सिंह बी एस दसमेर, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा, हरेंद्र चंद्राकर, आर के टंडन,लोचन पांडेय,नरसिंग राम,आर के नारद,आर के साहू, टी एल चंद्राकर, मालिक राम वर्मा,अनिल तिवारी , अनिल पाठक,श्रीमती उर्मिला शुक्ला, शेषा सक्सेना, वंदना मिश्रा, लता चावड़ा आदि ने आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र निर्णय लेकर पेंशनरों को राहत प्रदान करेगी।

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