कोल्लम: केरल में डॉक्टर की 27 बार कैंची से गोदकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी टीचर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मई 2023 में डॉ. वंदना दास की अस्पताल के अंदर कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई थी।
कोर्ट ने लगाया 2.35 लाख का जुर्माना
कोल्लम के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज पी.एन. विनोद ने आरोपी संदीप को तत्कालीन आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए कुल 30 साल की सजा सुनाई और कहा कि इस अवधि को पूरा करने के बाद उसकी आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी। कोर्ट ने दोषी पर 2.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग की
कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की थी, लेकिन कोर्ट का मानना था कि यह मामला ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ श्रेणी में नहीं आता। सजा के आदेश में यह भी कहा गया कि कोर्ट का मानना था कि दोषी के सुधरने की गुंजाइश है, क्योंकि उसने कोर्ट को बताया था कि उसकी बाकी की जिंदगी पश्चाताप में बीतेगी।
सजा बढ़वाने के लिए उठाएंगे कदम
कोर्ट के फैसले के बाद स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रताप जी पडिकल ने कहा कि वह प्रॉसिक्यूशन से अपील करने की सिफारिश करेंगे, ताकि उम्रकैद की सजा को बढ़ाकर मौत की सजा में बदला जा सके। पीड़ित के पिता ने कहा कि यह फैसला परिवार के लिए राहत की बात है, लेकिन वह पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि उनकी दिवंगत बेटी को इंसाफ मिला है या नहीं। उन्होंने सजा को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर से बातचीत के बाद, सजा बढ़वाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

