बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में बड़ा आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि चयन सूची जारी होने के बाद भी यदि पद रिक्त रह जाते हैं, तो उन्हें वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में बड़ा आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि चयन सूची जारी होने के बाद भी यदि पद रिक्त रह जाते हैं, तो उन्हें वेटिंग लिस्ट (प्रतीक्षा सूची) के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ ने पारित किया। मामले में याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि पुलिस विभाग द्वारा करीब 5967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। चूंकि अभ्यर्थियों को एक से अधिक जिलों में आवेदन करने की अनुमति थी, इसलिए कई उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में चयनित हो गए।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि एक ही अभ्यर्थी कई जिलों की चयन सूची में शामिल होने के कारण वास्तविक रूप से बड़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे, जबकि विभाग ने सभी पद भरने का दावा किया है। साथ ही, कुछ ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में भी चयनित दिखाए जाने पर भी सवाल उठाए गए।

जॉइनिंग के बाद ही स्पष्ट होंगे रिक्त पद

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि चयन सूची मेरिट के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की गई है और एक से अधिक जिलों में चयन होना विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वास्तविक स्थिति तब सामने आएगी, जब चयनित अभ्यर्थी किसी एक स्थान पर जॉइन करेंगे। ऐसे में जिन अन्य स्थानों पर वे चयनित हैं, वहां पद स्वत: रिक्त हो जाएंगे।

कोर्ट का निर्देश: खाली पद वेटिंग लिस्ट से भरें

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि यह स्पष्ट है कि केवल चयन सूची से सभी पद नहीं भर पाएंगे। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि पहले चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और जॉइनिंग की प्रक्रिया पूरी करें। इसके बाद जो पद रिक्त रह जाते हैं, उन्हें विधि अनुसार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरा जाएं। कोर्ट ने उक्त निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया है।

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