नोएडा। बहुचर्चित निठारी हत्याकांड में 12वें मामले में भी सुरेंद्र कोली को दोषी पाया गया है। इस मामले में कोली की सजा पर फैसला कल होगा। 11 मामलों में कोली को पहले दोषी करार देकर फंसी की सजा सुनाई जा चुकी है। 12वां मामला एक युवती के गायब होने का था। इसमें वो 12 नवंबर 2006 को पंढेर के घर की सफाई करने निकली थी। इसके बाद वो वापस नहीं आई। जब कोठी के पीछे वाले नाले की सफाई की गई कई नरकंकाल मिले। साथ ही मौके से युवती का पायल भी मिल गया। कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ सबूत नहीं मिलने से उसे कोर्ट ने बरी कर दिया है। पंढेर पर कुल 6 केस दर्ज हैं। वो तीन मामलों में बरी हो चुका है। मामले में सुरेंद्र कोली और पंढेर के खिलाफ सीबीआई ने अपहरण, रेप, हत्या के आरोप में चार्जशीट फाइल की थी। निठारी कांड में कुल 19 मामले दर्ज किए गए थे। 12वें केस पर फैसला शुक्रवार को गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने दिया। 29 दिसंबर 2006 में निठारी में पंढेर की कोठी के पीछे नाले से कुल 19 बच्चों और महिलाओं के नर कंकाल मिले थे। मामले में सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट में कहा गया कि पंढेर की कोठी में कुल 16 लोगों की हत्या की गई। मामले में पाया गया कि पंढेर का नौकर सुरेंद्र कोली कोठी से गुजरने वाले बच्चे और महिलाओं और युवतियों को पकड़कर पहले दुष्कर्म करता था फिर जान से मारकर नाले में फेंक देता था।
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निठारी रेप-हत्याकांड: 12वें मामले में भी सुरेंद्र कोली दोषी करार, 11 मामलों में मिल चुकी है फांसी
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