बिलासपुर। जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम राजाकापा के कृषक छोटू कैवर्त की आत्महत्या के मामले में कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। तखतपुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा हल्का नंबर 10, निगारबंद के पटवारी उत्तम प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन आदेश के अनुसार हल्का क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में कृषकों का कार्य नहीं करना अनुशासनहीनता तथा सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है। निलम्बन अवधि में पटवारी का मुख्यालय सकरी होगा। निगारबंद पटवारी हल्के का प्रभार श्रीमती लक्ष्मी नायडू, पटवारी हल्का नंबर 11 को सौंपा गया है। मृतक कृषक श्री छोटे कैवर्त, उम्र 58 वर्ष के नाम पर 0.70 एकड़ भूमि है और उन पर कोई बैंक ऋण नहीं था। उनकी एक पुत्री का विवाह हो चुका है। दो पुत्रों में ड्राइवर तथा दूसरा कृषक है। कृषक द्वारा की गई आत्महत्या के संबंध में तखतपुर पुलिस द्वारा पटवारी उत्तम प्रधान के खिलाफ धारा 306 आईपीसी तहत अपराध दर्ज कर एवं हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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