रायपुर। छतीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली( नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण राशन दुकान को निलंबित कर दिया गया है।
जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर राजस्व औऱ खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 69 माधवराव सप्रे वार्ड के शासकीय उचित मूल्य दुकान रिद्धि सिद्धि प्राथमिक उपभोक्ता भंडार की जांच की गई। उपभोक्ताओं के राशनकार्ड वितरण की अनियमितता की शिकायत की जांच अलग से की जा रही है जिसमे अनियमितता पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि खाद्य निरीक्षक रायपुर द्वारा प्रस्तुत अंतरिम जांच प्रतिवेदन अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान वार्ड क्रमांक 69 रिद्वि-सिद्धि प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डर माधवराव सप्रे वार्ड रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की धारा 11 (1), (2), (3), (6) एवं 15 का उल्लंघन किया गया है।
इस प्रकार उल्लंघन पाए जाने पर दुकान आई.डी. क्रमांक 441001180 को निलंबित कर आगामी आदेश पर्यन्त तक अस्थायी रूप से जय मां खल्लारी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार दुकान आई.डी. कमांक 441001035 में संलग्न किया गया है। जय मां खल्लारी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार रायपुर द्वारा वार्ड क्रमांक 69 में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलकर हितग्राहियों को नियमानुसार राशन सामग्री का समुचित रूप से वितरण किया जावेगा।
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