बीजापुर ।राज्य शासन की किसान हितैषी नीति से किसानों को आय संवृद्धि करने का बेहतर अवसर मिल रहा है इस दिशा में सौर सुजला योजनान्तर्गत सोलर सिंचाई पंप से जहां किसानों को द्विफसलीय खेती-किसानी के लिए सहूलियत हो रही है। वहीं साग-सब्जी उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी हो रही है। जिले के बीजापुर ब्लाक के रेड्डी निवासी एक ऐसे ही किसान रत्नैया मरकाम ने अपने खेत में किसान समृद्धि योजनान्तर्गत नलकूप खनन करवाने सहित सोलर सिंचाई पंप स्थापना के जरिये उन्नत खेती-किसानी कर अपने घर-परिवार को खुशहाली की ओर अग्रसर कर चुके हैं। रत्नैया मरकाम ने बताया कि सोलर सिंचाई पंप के माध्यम से अपने 3 एकड़ मरहान भूमि पर रबी एवं ग्रीष्मकाल के दौरान साग-सब्जी का उत्पादन करते हैं। उत्पादित साग-सब्जी को बीजापुर सहित गंगालूर एवं चेरपाल में विक्रय कर हर साल दो से ढाई लाख रूपए की आमदनी अर्जित करते हैं। यही नहीं रत्नैया मरकाम खरीफ सीजन में करीब 12 एकड़ रकबा में धान की फसल लेने सहित एक एकड़ रकबा में कोदो, एक एकड़ रकबा में उड़द तथा आधा एकड़ भूमि पर अरहर की खेती करते हैं। रत्नैया मरकाम बताते हैं अपनी उन्नत खेती-किसानी से उनका 6 सदस्यीय परिवार खुशहाल है और वे अपने 3 बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि जिले में सौर सुजला योजनान्तर्गत बीते ढाई वर्षों के दौरान 557 किसानों को सोलर सिंचाई पंप स्थापना हेतु सहायता दी गयी है। इस वर्ष 2021-22 में उक्त योजानान्तर्गत किसानों, चारागाह और गौठानों में 1000 सोलर सिंचाई पंप स्थापित करने लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के सहायक अभियंता श्री मनीष नेताम ने बताया कि यह योजना उन सभी कृषकों के लिए कारगर साबित हो रही है, जो जलस्त्रोत होने पर भी खेतों में सिंचाई हेतु किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इस योजना से निर्धन किसान पानी की उपलब्धता प्राप्त कर सिंचाई के जरिये बेहतर पैदावार ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मतबूत कर सकते हैं। उन्होने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 हेतु हितग्राही अंश एवं प्रोसेसिंग शुल्क सहित 3 एचपी सोलर पंप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 10 हजार रूपए तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 15 हजार रूपए एवं सामान्य वर्ग हेतु 21 हजार रूपए देय है। इसी प्रकार 5 एचपी सोलर पंप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 15 हजार रूपए और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 20 हजार रूपए एवं सामान्य वर्ग हेतु 25 हजार रूपए देय है। इसके अतिरिक्त हितग्राहियों से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। उक्त योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। सौर सुजला योजना से लाभ लेने के लिए किसान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर 30 सितम्बर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
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