नई दिल्ली। साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सीरियल ब्लास्ट मामले के दोषियों को यूएपीए एक्ट की तहत फांसी की सजा सुनाई गई है. भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक मामले में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है.
धमाकों में गई थी 56 लोगों की जान
बता दें कि 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद शहर ने सीरियल ब्लास्ट की त्रासदी झेली थी. एक के बाद एक 21 धमाकों ने पूरे शहर को हिला दिया था, जिसमें 56 लोगों की जान गई थी साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे. इस मामले में 08 फरवरी को स्पेशल कोर्टने 49 को दोषी और 28 लोगों को निर्दोष करार किया था.
तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने दिए थे गिरफ्तारी के आदेश
गौरतलब है कि इस मामले में पहले 2 फरवरी को फैसला आना था, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज एआर पाटले कोरोना संक्रमित होद गए थे जिसके बाद इसे 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया. 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में एक घंटे के भीतर 21 बम धमाके हुए थे. अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी. वहीं, सूरत में भी 15 और एफआईआर दर्ज की गईं थी. इन बम धमाकों में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे.
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अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में दोषियों को सजा का ऐलान, 38 को फांसी, 11 को उम्रकैद
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