रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में करदाताओं को संपत्ति कर भुगतान के लिए अंतिम तिथि में विशेष छूट प्रदान किया गया है। इस संबंध विभागीय आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में करदाताओं को संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु 31 मार्च निर्धारित है। नगरीय निकायों को देय संपत्ति कर की अधिकतम वसूली एवं आम नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत विगत वर्ष की भांति संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छुट प्रदान करते हुए दिनांक 15 अप्रेल 22 निर्धारित किया जाये। साथ ही जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्ति कर भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: कराया जाये। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली की जावे तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
June 2026
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Exit mobile version