रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क, फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रूपए, होम क्वारेंटाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर 1000 रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाये जाने पर 100 रूपए और दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर 200 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महामारी रोग कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराये जाने को अनिवार्य घोषित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जुर्माना वसूलने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार, सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही वसूल की जा सकेगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराये जाने को अनिवार्य घोषित करने के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। दो पहिया, चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। संक्रमण से बचाव के लिए डिस्पोजेबल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। फेस कवर, मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्क, फेस कवर, गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का पुन: प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। होम क्वारेंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेंटाईन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।

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