प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर जुर्माना समझाईश दी गयी 

लोगों से प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े, जूट का थैला उपयोग में लाने अपील

रायपुर.

 केन्द्र सरकार के आदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के निर्देश के अनुसार आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावशील हो गया है। नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्री नागभूषण राव के आदेशानुसार नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला स्वसहायता समूह की स्वच्छता दीदियों के सहयोग से बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध अभियान प्रारम्भ कर दिया गया। 
सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही के नेतृत्व एवं एनयूएलएम की रायपुर सिटी मिशन प्रबंधक श्रीमती सीमा चतुर्वेदानी, श्रीमती सरिता सिन्हा की उपस्थिति में शास्त्री बाजार सहित लाखेनगर मुख्य मार्ग स्थित दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिबंधित पॉलीथिन की जब्ती कर सम्बंधित दुकान मोहित पान पैलेस लाखेनगर मेन रोड, सालिक देवांगन, राजू किराना स्टोर्स भीम नगर, महेश्वरी, दुर्गेश कुमार शास्त्री बाजार में प्रत्येक दुकानदार पर 100-100 रूपये कुल 5 दुकानदारों पर 500 रूपये का जुर्माना उन्हें चेतावनी एवं समझाईश देते हुए वसूला गया। नगर निगम के अपर आयुक्त श्री सुनील चंद्रवंशी ने सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही, कार्यपालन अभियन्ता स्वच्छ भारत मिशन श्री रघुमणि प्रधान, एनयूएलएम की मिशन प्रबंधक श्रीमती सरिता सिन्हा, श्रीमती सीमा चतुर्वेदानी की उपस्थिति में महिला स्व-सहायता समूह की स्वच्छता दीदियों द्वारा शास्त्री बाजार में संचालित झोला बैंक में पहुंचकर सभी व्यापारियों एवं नागरिकों से दैनिक जीवन में प्लास्टिक का परित्याग करके उसके स्थान पर कपड़े, जुट के थैले का उपयोग करने एवं केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के समाज हित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध का बाजारों में पूर्ण व्यवहारिक प्रतिबंध लागू करने में सहभागिता दर्ज करवाने का आव्हान जनजागरण अभियान चलाकर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया।

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