रायपुर। अनुकंपा नियुक्ति के लिए तृतीय श्रेणी के पदों का सीमा बंधन को मुक्त करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के हस्ताक्षरयुक्त मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि विषयांतर्गत अवगत होना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित आदेश के कंडिका 8(1) एवं 8(2) के कारण तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के पदों का 10 प्रतिशत सीमा बंधन (सीलिंग) है। उल्लेखनीय है कि कंडिका 8 (4) के तहत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों की संख्या का कोई सीमा बंधन(सीलिंग) नहीं हंै। छत्तीसगढ़ शासन के अधीन विभिन्न शासकीय विभागों कर्मचारियों/अधिकारियों के असामयिक दिवंगत होने के कारण शासकीय सेवकों के आश्रित द्वारा तृतीय श्रेणी पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन काफी संख्या में विभिन्न कार्यालयों में लंबित है। अवगत होवें कि संदर्भित आदेश के कंडिका 8(2) के कारण पीडि़त आश्रित परिवार के उच्च योग्यताधारी पात्र उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना संभव नही हो रहा है। अत: आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवार के हित में तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पदों की संख्या को,चतुर्थ श्रेणी के समान ही, सीमा बंधन(सीलिंग) से मुक्त किये जाने की कृपा करेंगे। इससे अनेक पीडि़त परिवारों को न्याय मिलेगा।
