मुंबई. पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करके सेक्स के लिए सहमति हासिल करना एक तरह से रेप ही है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मराठी एक्ट्रेस द्वारा दायर रेप केस में उसके तथाकथित ‘पतिÓ को बरी करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की. इस मामले में एक शख्स में अपने अविवाहित होने का दावा करते हुए तलाकशुदा मराठी अभिनेत्री से शादी कर ली थी जबकि उसके पहली शादी से पत्नी और दो बच्चे हैं. उसने एक्ट्रेस से झूठ बोला था कि उसका पत्नी से तलाक हो चुका है. उसने तलाक के कथित पेपर भी दिखाए थे, जो बाद में फर्जी निकले. अब सिद्धार्थ बंथिया नाम के इस शख्स पर बलात्कार का मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने उसकी दूसरी शादी को भी शून्य करार दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, एक कॉमन फ्रेंड ने 2008 में मराठी एक्ट्रेस को सिद्धार्थ बंथिया से मिलवाया था. उसने कथित तौर पर अपने कुंवारे होने की बात कही और जून 2010 में एक्ट्रेस को प्रपोज कर दिया. एक महीने बाद वर्सोवा में दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे. इसके करीब दो महीने बाद एक्ट्रेस के पास एक महिला का फोन आया. उसने दावा किया कि वह सिद्धार्थ की पत्नी है और उनके दो बच्चे भी हैं. जब एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ से इस बारे में बात की तो उसने दावा किया कि उसकी पिछली शादी भंग हो चुकी है. यहां तक कि उसने तलाक के कथित कागजात भी दिखाए. बाद में, जब एक्ट्रेस और सिद्धार्थ ने एक होटल में अपनी शादी की सालगिरह का जश्न मनाया और उसकी फोटो अखबारों में छपीं तो उन्हें देखकर पहली पत्नी उनके घर पर आ गई और हंगामा किया. तब सिद्धार्थ ने कथित तौर पर माना कि तलाक के जो कागजात उसने दिखाए थे, वो नकली थे. इसके बाद, एक्ट्रेस ने 2013 में सिद्धार्थ के खिलाफ बलात्कार समेत आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 471, 474, 376, 323, 504, 506 (द्ब) और 494 के तहत पुणे के दत्तावाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी. इसके खिलाफ सिद्धार्थ ने बरी करने की मांग करते हुए पुणे सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की. सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने 3 सितंबर 2021 को बलात्कार के आरोप हटाने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी. इसके बाद सिद्धार्थ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लाइव लॉ के मुताबिक, सिद्धार्थ ने हाईकोर्ट में दावा किया कि ये शादी और वर्षगांठ समारोह केवल नाटक था क्योंकि एक्ट्रेस ने एक प्रोग्राम में पति की भूमिका निभाने के लिए उससे कहा था. सिद्धार्थ को चूंकि फिल्म और टीवी का शौक है, इसलिए वह ये रोल करने के लिए तैयार हो गया. उधर, एक्ट्रेस की वकील ने कहा कि सिद्धार्थ ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद एक्ट्रेस को शादी के लिए फुसलाया और पति होने का नाटक करते हुए उसके साथ रहा. यह आईपीसी की धारा 375(4) के तहत रेप के अंतर्गत आता है. सिद्धार्थ के वकील वीरेश पुरवंत ने इसके जवाब में तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभिनेत्री की पहली शादी कानूनी रूप से भंग हो गई थी. ऐसे में ये दावा कि उसने अविवाहित होने का नाटक करके एक्ट्रेस की सहमति ली थी, गलत है. इसके अलावा, बलात्कार का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उनके बीच शारीरिक संबंध बिना सहमति के बने थे. लाइव लॉ के मुताबिक, हाईकोर्ट के जस्टिस एनजे जमादार की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में सिद्धार्थ की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चू्ंकि उसने अपनी पहली पत्नी के होते हुए एक्ट्रेस से दूसरी शादी की थी, इसलिए ये शादी मान्य नहीं है. आरोपी ने जानबूझकर एक्ट्रेस का पति होने का नाटक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. अगर एक्ट्रेस को पता होता कि वह पहले से शादीशुदा है तो वह शायद इसके लिए सहमति नहीं देती.

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