मोदी सरकार ने ‘मां का दूध’ बेचने वालों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में ‘मां के दूध’ को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि एफएसएसएआई लाइसेंस के तहत दूध या डेयरी उत्पादों के नाम पर ब्रेस्ट मिल्क की बिक्री किए जाने से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट मिलती है, तो ऐसे मामले में स्टॉक्स की जब्ती के साथ लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। FSS Act 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे एफबीओ के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते जुलाई महीने में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ऐसी ही एक कंपनी पर कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया था। नियोलैक्टा लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भारत में ब्रेस्ट मिल्क बेचने का काम कर रही थी। कुछ एक्टिविस्टों ने बेंगलुरु की इस कंपनी पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था।

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