नई दिल्ली। छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने जमानत के लिए अनूठी शर्त रखी। कोर्ट ने जो शर्त रखी वह यह थी आरोपी को पीडि़ता के घर जाकर राखी बंधवानी थी। और इसी शर्त पर उसे जमानत दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने कहा, रक्षाबंधन पर्व पर आरोपी को अपनी पत्नी के साथ पीडि़ता के घर मिठाई लेकर जाना होगा और बहन मानकर राखी बंधवानी होगी। उसे उपहार में 11 हजार रुपए और उसके बेटे को कपड़े आदि के लिए 5 हजार रुपए देने होंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के नियमों का पालन भी करना होगा। हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित आर्या ने छेड़छाड़ के आरोपी को शर्त मानने पर जमानत दी है। मामला उज्जैन के भाटपचालान इलाके का है। अप्रैल में पड़ोसी महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ के मामले में आरोपी विक्रम बागरी पर केस दर्ज हुआ था। जून में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और तब से जेल में है। आरोपी की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। वीडियो कॉन्फेंरसिंग से हुई सुनवाई में आरोपी की ओर से एडवोकेट विशाल पाटीदार और शासन की तरफ से एडवोकेट सुधांशु व्यास ने तर्क रखे। व्यास के मुताबिक, सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने 50 हजार की जमानत पर छोडऩे के आदेश के साथ जो अन्य शर्तें रखी, उसमें एक उल्लेखनीय शर्त यह है कि आरोपी 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर दिन में 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीडि़ता के घर राखी व मिठाई लेकर जाएगा, पीडि़ता से आग्रह करेगा कि वह उसे भाई की तरह राखी बांधे। (एजेंसी)
रक्षाबंधन पर पढिय़े यह खास खबर: जब छेड़छाड़ के आरोपी को पीडि़ता के घर जाकर राखी बंधवाने की शर्त पर दी गई जमानत…
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