रायपुर. राज्यपाल सह कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 के तहत पी.एच.डी. से संबंधित संशोधन प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। अनुमोदित संशोधन के अनुसार धारा 39(2) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अध्यादेश क्रमांक-10 के माध्यम से धारा 3.2 तथा धारा 8.7 मे प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया है। धारा 3.2 को संशोधित करते हुए एक बिन्दु जोड़ा गया है। जिसके अनुसार अब विद्यार्थी पी.एच.डी करने के लिए बी.ई/बी.टेक अथवा एम.ई/एम.टेक डिग्री से संबंधित किसी भी स्ट्रीम का चयन कर सकता है। इसी प्रकार धारा 8.7 में भी संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार वर्तमान में यदि पी.एच.डी के अभ्यर्थी का चयन आर.डी.सी. में ना हो पाया हो अथवा आर.डी.सी में उपस्थित न हो पाये हो, ऐसे विशेष प्रकरणों में अब अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ पुनः आर.डी.सी के लिए आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति उक्त आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति के अनुमोदन उपरान्त उक्त संशोधन प्रभावी हो गया है। 
        

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