नई दिल्ली। रेलवे ने अपने पुराने कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है. सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने कैबिनेट के पास जो प्रस्ताव भेजा है उसमें इंडियन रेलवेज़ एक्ट 1989 (ढ्ढठ्ठस्रद्बड्डठ्ठ क्रड्डद्बद्य2ड्ड4ह्य ्रष्ह्ल 1989) के दो कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक़ ढ्ढक्र्र के सेक्शन 144 (2) में संशोधन करने की मांग की गई है। इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में भीख मांगना अपराध नहीं होगा। इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ एक्ट के सेक्शन 167 को भी संशोधित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और अगर ये संशोधन स्वीकार हो जाता है तो इससे ट्रेन, रेलवे प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में स्मोकिंग करने वालों को जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी। उनसे केवल ज़ुर्माना वसूला जाएगा। सरकार ने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से ऐसे गैर ज़रूरी कानूनों की लिस्ट मंगवाईसूत्रों के मुताबिक केन्द्र सरकार कई ऐसे कानूनों को बदलने या ख़त्म करने का विचार कर रही है जो उपयोगी नहीं रह गये हैं। यानि जिस कानूनों से सिस्टम में कंप्लीकेशन आ रहा है उसे संशोधित करने का विचार चल रहा है। और इसी के तरह अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से ऐसे गैर ज़रूरी कानूनों की लिस्ट मंगवाई जा रही है। (एजेंसी)

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