राज्य शासन की ओर से शिक्षक के टी संवर्ग के चार हजार 659 और ई-संवर्ग के एक हजार 113 पदों की भर्ती के लिए बीते चार मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक भर्ती के लिए 10 जून को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। हाईकोर्ट ने इसके फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी है।
मीडिया रिपोट्र्स के अनुसार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने टीचर भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम के विपरीत व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की ओर से जारी विज्ञापन को अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर चुनौती दी है, जिसमें बोनस अंक देने और विषयवार विज्ञापन जारी नहीं करने को नियमों के खिलाफ बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
आपको बता दें कि राज्य शासन की ओर से शिक्षक के टी संवर्ग के चार हजार 659 और ई-संवर्ग के एक हजार 113 पदों की भर्ती के लिए बीते चार मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें शिक्षक पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान किया गया है। जबकि, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके अलावा पदोन्नति और भर्ती नियम 2019 की अनुसूची दो के कॉलम 33 के मुताबिक शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती और पदोन्नति की जानी है, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता वेद प्रकाश और अन्य ने एडवोकेट अजय श्रीवास्तव के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस विषय के शिक्षक के लिए कितने पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी आखिर तक नहीं मिल पाएगी कि जिस विषय के शिक्षक पद के लिए उसने आवेदन जमा किया है और परीक्षा दिलाई है, उसमें कितने पद हैं। पदोन्नति और सेवा भर्ती नियम के विपरीत विज्ञापन जारी किया गया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस साहू ने याचिका के निराकरण होने तक अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।

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