कार्यालय मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी जिला कोण्डागांव द्वारा शनिवार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत् स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगो के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरन्तर 21 अगस्त 2023 से के कारण लोकहित, नागरिक सेवाएँ तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को असुविधा हो रही है।
जिसे देखते हुए लोक स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979) की धारा-4 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत भी कर्मचारियों द्वारा कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-6 व नियम-7 एवं एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979) की धारा-4 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 10 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
जिसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र बनजुगानी की कुसुम ध्रुव, उप स्वास्थ्य केन्द्र बाखरा की सुनिता दुग्गे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सलना की खेमिन प्रजापति एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र सलना की रमशिला मरकाम, उप स्वास्थ्य केन्द्र बागबेड़ा की सत्यबती सलामे, उप स्वास्थ्य केन्द्र चिमड़ी के नन्द कुमार गायकवाड़, उप स्वास्थ्य केन्द्र टेंवसा के परदेशी राम साहू, उप स्वास्थ्य केन्द्र बिंझे के फणीन्द्र कुमार साहू, उप स्वास्थ्य केन्द्र होनहेड़ के नरेश कुमार मार्कण्डेय, उप स्वास्थ्य केन्द्र बोरगांव के रवि कुमार नेताम को आदेश द्वारा तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Exit mobile version