कोरिया (वीएनएस)। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) में उल्लेखित प्रावधानों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पत्र में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में जिला-कोरिया में विधान सभा निर्वाचन-2023 हेतु 17 नवंबर को मतदान के दिन कोरिया जिले के समस्त औद्योगिक उपक्रमों, निजी उपक्रमों एवं अन्य व्यवसाय या किसी अन्य स्थापन में नियोजित कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों व श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें मतदान दिवस को विधानसभा निर्वाचन-2023 से सम्बन्धित किसी भी कार्य के लिए ड्यूटी लगाई गई है।
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