कोरिया (वीएनएस)। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) में उल्लेखित प्रावधानों एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पत्र में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में जिला-कोरिया में विधान सभा निर्वाचन-2023 हेतु 17 नवंबर को मतदान के दिन कोरिया जिले के समस्त औद्योगिक उपक्रमों, निजी उपक्रमों एवं अन्य व्यवसाय या किसी अन्य स्थापन में नियोजित कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों व श्रमिकों को संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा यह भी निर्देशित किया जाता है कि यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें मतदान दिवस को विधानसभा निर्वाचन-2023 से सम्बन्धित किसी भी कार्य के लिए ड्यूटी लगाई गई है।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Exit mobile version