कोरिया । भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। जारी तिथि से राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण जिले में पदस्थ व कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भारमुक्त, पदग्रहण तथा पदोन्नति की अनुमति नहीं दी जाएगी।बता दें भारत निर्वाचन आयोग के अनुमति के बिना किसी भी अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापना, भारमुक्त, पदग्रहण एवं पदोन्नति नहीं की जाएगी। इस बाबत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों व जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिपत्र जारी भी की है।
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