चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश के बाद फिल्मों की शूटिंग के लिए एसओपी एवं गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते फिल्मों की शूटिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होंगे और प्रारंभिक स्वीकृति सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डीजीआईपीआर द्वारा दी जाएगी। इसके बाद आवेदन को संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भेजा जाएगा, जिसमें शूटिंग के लिए स्थानों का उल्लेख किया गया है। प्रवक्ता के अनुसार शूटिंग की अवधि न्यूनतम समय तक सीमित होनी चाहिए और 50 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित नहीं होने चाहिए। शूटिंग से पहले सभी लोगों की थर्मल स्कैननिंग अनिवार्य है। शूटिंग के लिए केवल सेफ जोन क्षेत्र में ही अनुमति दी जाएगी। नॉन एक्टिंग क्रयू मेंबर अथवा सहायक कर्मचारी पूरी शूटिंग के दौरान मास्क पहनेंगे। मुख्य कलाकारों को शूटिंग के दौरान मास्क उतारने की इजाजत होगी। शूटिंग स्थल पर सेनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और उपस्थित सदस्यों को बार-बार अपने हाथों को धोना चाहिए। (एजेंसी)
