छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत दुर्ग जिले में 4,00,296 महिलाओं द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्त आवेदन पत्रों के सत्यापन उपरान्त राज्य शासन द्वारा महिलाओं की अनन्तिम सूची जारी कर दी गई है। यह सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा वार्डों/आंगनबाड़ी केन्द्रों में आम जनता के अवलोकन हेतु चस्पा की जा रही है। इस सूची में आवेदनकर्ता महिला से संबंधित जानकारियां अंकित है जो संबंधित महिला ने आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की थी। उपरोक्त अनन्तिम सूची पर 25 फरवरी 2024 को संध्या 6 बजे तक दावा/आपत्तियां संबंधित ग्राम पंचायतां अथवा वार्ड कार्यालयों में प्रस्तुत की जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी अनुसार दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु राज्य शासन द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु संबंधित आवेदक को राज्य शासन के महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के समय उसके मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसकी एण्ट्री करने पर दावा आपत्ति का फार्म खुल जायेगा।
फार्म में आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए वांछित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। दावा/आपत्ति पंजीकृत होने की सूचना आवेदक को उसके मोबाईल नंबर पर प्राप्त होगी। इसी प्रकार आफलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों को संबंधित ग्राम पंचायतों अथवा वार्ड कार्यालयों मे जाकर आवेदन पत्र वांछित अभिलेखां सहित प्रस्तुत करना होगा जिसमें आवेदक का नाम, पता तथा मोबाईल नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक को दावा/आपत्ति के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार आफलाईन प्राप्त दावा/आपत्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अपने लॉगिन से सॉफ्टवेयर में अपलोड भी किया जाएगा जिसकी सूचना संबंधित आवेदक को उसके द्वारा दिये गये सक्रिय मोबाईल नंबर पर भी प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि दावा/आपत्तिकर्ता को जिस महिला के संबंध में दावा/आपत्ति करनी है उसका पंजीयन क्रमांक देना अनिवार्य होगा। यह पंजीयन क्रमांक अनन्तिम सूची में प्रत्येक महिला हेतु युनिक नंबर के रूप में अंकित किया गया है। इन दावा/आपत्तियों का निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकायों में पृथक-पृथक गठित आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास एवं नगरीय निकायों हेतु तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल है। यह समिति योजना के प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त दावा/आपत्तियों का विधिवत परीक्षण करते हुए 29 फरवरी 2024 तक उनका निराकरण करेगी। समिति द्वारा किये गये निराकरण की सूचना संबंधित आवेदकों को भी प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत पात्रताधारी आवेदनकर्ता महिलाओं को उनके आधार सीडिंग बैंक खाते के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाना है। अतः ऐसी सभी महिलाओं को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत बैंक खाते को संबंधित बैकों के माध्यम से आधार सीडिंग कराने की अपील जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। दावा/आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त 01 मार्च 2024 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Exit mobile version