लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर किसी भी पार्टी और अभ्यर्थी के पक्ष में किया गया पैड न्यूज पर कार्यवाही 12 अप्रैल 2024 से किया जाएगा। इससे संबंधित समाचार पत्र, पत्रिका, पोर्टल और पत्रकार आदि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाएगा। इस कार्यवाही में संबंधित प्रिंट मीडिया संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय प्रेस परिषद को भेजा जाएगा। इसके बाद भारतीय प्रेस परिषद संबंधित संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।  इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंतर्गत टीवी चैनल के विरुद्ध कार्यवाही के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग) को भेजा जाएगा। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संबंधित संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। साथ ही पैड न्यूज के खर्च के संबंध में अभ्यर्थी को नोटिस दिया जाएगा। अभ्यर्थी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उसके विरुद्ध अभ्यर्थी के व्यय खर्च में पैड न्यूज को जोड़ा जाएगा। अभ्यर्थी इस पैड न्यूज के विरुद्ध जिला के निर्णय के विरुद्ध राज्य एमसीएमसी में अपना आवेदन दावा कर सकता है। इसी प्रकार अभ्यर्थी राज्य एमसीएमसी निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय एमसीएमसी में अपना आवेदन दावा कर सकता है।

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