निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 में मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पहचान पत्र (ईपिक कार्ड) के अलावा 12 अन्य प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। आयोग द्वारा सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया गया है, जिसे दिखाकर मतदान केन्द्र पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने बताया कि ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें आयोग द्वारा अनुमति दी गई 12 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ गए हैं वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपने मतदाधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा। इन 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक शामिल है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/ लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं। इसी तरह ऐसे प्रवासी मतदाता, जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन) निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, वे मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

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