रायपुर। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयो में आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन, भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रथम चरण में लॉटरी एवं आबंटन की कार्यवाही 20 मई से 30 मई तक की जाएगी और उसके बाद स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 1 जून से 30 जून तक होगी।
आर.टी.ई. के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही के लिए निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार द्वितीय चरण के लिए नवीन स्कूल पंजीयन (आवेदन) और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कार्य 15 जून से 30 जून तक किया जाएगा। छात्र पंजीयन (आवेदन) 1 जुलाई से 8 जुलाई तक होगा। इसके बाद नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 9 जुलाई से 15 जुलाई तक की जाएगी। लॉटरी एवं आबंटन का कार्य 17 जुलाई से 20 जुलाई तक किया जाएगा। इसके बाद स्कूल में दाखिला की प्रक्रिया 22 जुलाई से 31 जुलाई तक की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाईन दावा प्रक्रिया 1 अगस्त से 30 अगस्त तक किया जा सकेगा।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों, संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा एवं प्रचार-प्रसार, आबंटन प्रक्रिया एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया समय-सारिणी अनुसार संपादित की जाए।

Share.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Exit mobile version