पेण्ड्रा विकासखण्ड के प्राथमिक शाला विशेषरा में पदस्थ सहायक शिक्षिका श्रीमती अलका बुनकर को कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षक श्रीमती अलका को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियत्रंण अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गौरेला में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।निलंबन आदेश कहा गया है कि श्रीमती अलका बुनकर, सहायक शिक्षक शाला में अनियमित रहतीं है, इनके द्वारा अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता है। प्रधान पाठक एवं अन्य शिक्षकों से प्रतिदिन वाद-विवाद एवं अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कार्यकम के पहले घर चले जाना, जन गण मन का सम्मान न करना, राष्ट्रगान के समय बैठे रहना। बच्चों पर भी रेत या कीड़ा फेकने का आरोप लगाना आदि के कारण शाला का माहौल तनावपूर्ण रहता है तथा इनके कार्य व्यवहार से सभी भयभीत रहते है, भविष्य में किसी अप्रिय घटना के घटित होने की संभावना है। प्रतिवेदन अनुसार पूर्व में भी जब ये जनपद प्राथमिक शाला में पदस्थ थी तब भी छात्र-छात्राओं के साथ मारपीट करने के कारण इन्हें जनपद प्राथमिक शाला पेण्ड्रा से हटाकर प्राथमिक शाला बिशेषरा में पदस्थ किया गया परन्तु यहां भी इनका कार्य व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फलस्वरूप इन्हें निलंबित किया गया है।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
April 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Exit mobile version