जगदलपुर । ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के लिए राशि का उपयोग नहीं करने और राशि वापस नहीं करने पर कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, (रा०) बस्तर द्वारा अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायतों की पंचायत निधि की वसूली प्रकरण में लगातार अनुपस्थित रहने वाले आठ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच-सचिवों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। आरआरसी प्रकरण के तहत एसडीएम बस्तर एआर राणा द्वारा जारी आदेश में ग्राम पंचायत बाकेल के पूर्व सरपंच पर सुनिता मौर्य पर एक लाख 50 हजार, पूर्व सरपंच श्रीमती जयत्री बघेल पर 19 लाख 16 हजार 575 रुपए और बाकेल के पूर्व सचिव साधुराम मौर्य से 19 लाख 16 हजार 575 रुपए वसूली हेतु शेष है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत चपका के पूर्व सचिव पनकू राम से अलग-अलग वित्तीय वर्ष के 60 हजार, 83 हजार 200 और 01 लाख 47 हजार 400 रुपए, ग्राम पंचायत बनियागांव के पूर्व सरपंच श्रीमती बालोबाई से 01लाख 50 हजार और पूर्व सचिव मनबोध बघेल से भी 01लाख 50 हजार की वसूली की जानी है। ग्राम पंचायत कुम्हली के पूर्व सरपंच टीकम कश्यप से 01 लाख 50 हजार और पूर्व सचिव राजेश कश्यप से 01 लाख 50 हजार, ग्राम पंचायत इच्छापुर के पूर्व सरपंच जदूराम कुंजान से 35 हजार और ग्राम पंचायत रेटावंड के पूर्व सरपंच हरिराम बघेल से 75 हजार रुपए की वसूली शेष है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर द्वारा थाना भानपुरी को उपरोक्त पूर्व सरपंचों को 10 जुलाई को उपस्थित करवाने के निर्देश दिए गए हैं नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनको सिविल कारागार भेजने की कार्यवाही की जाएगी।

Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
August 2026
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Exit mobile version