रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा के के आदेशानुसार नगर निगम अपर आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व व मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही जोन 1 जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव, कार्यपालन अभियंता गजाराज कंवर, सहायक अभियंता डी. के. पैकरा, सैय्यद जोहेब, जोन स्वास्थ्य अधिकारी खेमलाल देवांगन, संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग जोन 1 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन 1 के वीर शिवाजी वार्ड कमांक 16 के सन्यासी पारा खमतराई और रैन बसेरा के पास एवं नेताजी कन्हैयालाल बाजारी वार्ड के गुढियारी क्षेत्र में रहवासी क्षेत्र में संचालित 3 डेयरियों पर स्थल पर पहुंचकर अभियान पूर्वक कार्यवाही की ।
इसमें वार्ड 16 की सन्यासी पारा स्थित डेयरी संचालक पर 10 हजार रू. रैन बसेरा के पास वार्ड 16 क्षेत्र के रहवासी क्षेत्र में स्थित यादव डेयरी के संचालक पर 5000 रू. एवं नेताजी कन्हैयालाल बाजारी वार्ड क्रमांक 15 के गुढियारी क्षेत्र में तिवारी डेयरी के संचालक पर 15 हजार रू. इस प्रकार 3 डेयरियों के संबंधित संचालको पर स्थल पर 30 हजार रू. का जुर्माना अपर आयुक्त के निर्देश पर जोन 1 जोन कमिश्नर द्वारा किया गया। अपर आयुक्त ने रहवासी क्षेत्र से संबंधित डेयरी संचालको को अपनी डेयरी स्वतः 1 माह के भीतर नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर शिफ्ट कर लेने के निर्देश दिये। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर संबंधित डेयरियों के मवेशियों को जप्त कर डेयरी में सीलबंदी की कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी संबंधित डेयरी संचालको को दी गई है। आयुक्त के आदेशानुसार अपर आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने जोन के रहवासी क्षेत्र में संचालित डेयरियों के संचालको को नोटिस देकर 1 माह के भीतर डेयरी रहवासी क्षेत्र नगर निगम सीमा से बाहर स्वतः होकर शिफ्ट कर लेने निर्देश देने कहा है। अन्यथा की स्थिति में नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहवासी क्षेत्र स्थित डेयरियों के मवेशियों को जप्त कर डेयरियों में सीलबंदी की कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। आयुक्त के आदेशानुसार एवं अपर आयुक्त के निर्देशानुसार जोन 5 स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन के तहत भक्त माता कर्मा वार्ड कमांक 67 के रहवासी क्षेत्र में स्थित डेयरी के संचालक को नोटिस जारी किया है और अगले 1 माह के भीतर स्वतः अपनी डेयरी रहवासी क्षेत्र से बाहर निगम सीमा के बाहर शिफ्ट करने के निर्देश संबंधित डेयरी संचालक को दिये है। अन्यथा की स्थिति में मवेशियों की जप्ती कर सीलबंदी की कार्यवाही जोन 5 द्वारा की जायेगी।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा निर्देश अनुरूप रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम के सभी 10 जोनो द्वारा सड़क मार्गों में काउकेचर एवं विशेष टीम के श्रमवीरो की सहायता से आवारा मवेशियों की धरपकड़ करने अभियान सतत निरंतर जारी है। अभियान के तहत आज जोन 2 द्वारा जोन क्षेत्र में मार्ग में 4 आवारा मवेशियों की धरपकड़ की गई एवं संबंधित डेयरी संचालक पर 500 रू. का जुर्माना करने की कडी कार्यवाही उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी देते हुए की गई। जोन 3 की टीम ने मार्गो से 4 आवारा मवेशियों की धरपकड़कर अटारी गौठान में छोडा। जबकि जोन 4 ने 6 और जोन 5 ने 4 आवारा मवेशियों की धरपकड़ की। जोन 6 की टीम ने 20 आवारा मवेशियों की धरपकड़कर उन्हें गोकूल नगर गौठान में छोडा। जोन 7 ने 6, जोन 9 ने 18 आवारा मवेशियों की धरपकड़ की। जोन 10 से 8 आवारा मवेशियों की धरपकड़ काउकेचर वाहन एवं विशेष टीम की श्रमवीरों की सहयोग से करते हुए उन्हें गोकूल नगर गौठान छोड़ा। आवारा मवेशियों की धरपकड़ का अभियान सतत निरंतर जारी रहेगा।

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