Saturday, June 21

लखनऊ/फिरोजाबाद । थूक जेहाद पर लगाम लगाने के मकसद से यूपी के होटलों,रेस्टोरेंट और ढाबों की रसोई में सीसीटीवी लगाया जायेगा और उसका डिस्प्ले ग्राहकों के सामने रहेगा जिससे ग्राहकों को भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई के बारे में जानकारी रह सके। यही नहीं होटल के कर्मचारियों को स्वच्छता के सभी मानकों को पूरा करना होगा। उन्हें कार्य के दौरान ग्लब्स और एप्रिन का भी प्रयोग करना होगा। होटल में मैनेजर का नाम और शिकायत के लिए एक नंबर भी लिखा जाएगा। शासन से मिले निर्देशों के बाद फिरोजाबाद के सहायक खाद्य आयुक्त ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत होटल स्वामियों को दी है। सहायक खाद्य आयुक्त चंदन पांडेय ने बताया कि किसी होटल,रेस्टोरेन्ट या खान पान के प्रतिष्ठान में रसोई में कितनी सफाई से भोजन तैयार कर ग्राहकों को टेबल पर परोसा जा रहा है, इसे अब सीसीटीवी के माध्यम से प्रत्येक ग्राहक को दिखाने के लिये शासन ने शिकंजा करना शुरु कर दिया है। इसके तहत अब सभी होटलों व खान पान की चीज संचालकों को प्रतिष्ठान की रसोई में सीसीटीवी कैमरा लगाते हुए उसका डिस्पले,प्रदर्शन ग्राहकों के बैठने वाली जगह पर करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि शासन से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित अधिकारियों को शासनादेश के नियमों को लागू कराने हेतु निर्देशित किया गया है।चन्दन पाण्डेय द्वारा यह भी जानकारी दी गयी है कि अब से समस्त होटल,रेस्टोरेन्ट या खान पान के प्रतिष्ठान संचालकों को कडाई से साफ सफाई एवं सीसीटीवी कैमरा का प्रदर्शन ग्राहकों के मध्य करना अनिवार्य होगा तथा कार्यरत कर्मचारियों को खाद्य सामग्री तैयार करते समय हैन्ड ग्लब्स,एप्रिन का उपयोग तथा स्वच्छता के सभी मानकों का अनुपालन करना होगा साथ ही खाद्य प्रतिष्ठान में विभाग द्वारा निर्गत लाइसेंस,पंजीकरण को ग्राहकों के लिये प्रदर्शित करना होगा।सभी प्रतिष्ठानों में मैनेजर का नाम व शिकायत करने हेतु उनका नम्बर भी लिखना अनिवार्य होगा, ताकि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में शिकायत या कर्मचारियों के कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करायी जा सके। शासन के निर्देशोें का कडाई से अनुपालन कराये जाने हेतु जनपद के ऐसे समस्त खाद्य प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कार्यवाही करने तथा मौके पर ही सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु टीम गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होंने बताया कि अनुपालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर कडी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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