नगरीय निकाय के बाद अब पंचयत चुनाव के लिए आरक्षण का शेड्यूल जारी हो गया है। इससे पहले जारी आरक्षण के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। 30 दिसंबर तक आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने आदेश जारी किया है l दिये गये आदेश के अनुसार सर्वप्रथम जिला पंचायत व जनपद पंचायत के सदस्य, सरपंच व पंच का आरक्षण किया जायेगा l
जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष व जनपद सदस्य के लिए अधिसूचना 28 और 29 दिसंबर को जारी होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य, जनदप सदस्य, सरपंच व पंच के लिए आरक्षण की जानकारी 29 दिसंबर को जारी होगी। वहीं आरक्षण की प्रक्रिया 30 दिसंबर को होगी।

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