कोंडागांव। जिले के थाना फरसगांव में प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि पिछले 6-7 वर्ष पूर्व जब पीडि़ता घर पर अकेली थी, तभी ग्राम झाटीवन आलोर के पंचम मरकाम पिता स्व: सोनसाय पीडि़ता के घर में घुमने के बहाने गया और पीडि़ता को अकेली देखकर जबरदस्ती बलात्कार किया उसके बाद पीडि़ता को शादी करूंगा कहकर आरोपी द्वारा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया जिससे पीडि़ता डर के कारण किसी को नही बतायी और पीडि़ता गर्भवती हो गई। दिसम्बर 2019 में पीडि़ता एक लड़का को जन्म दी उसके बाद भी पीडि़ता को किसी को बताने पर तुम्हे व तेरे बच्चे को जान से मार दूगां कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करता था।
पीडि़ता कई बार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत करती थी लेकिन पीडि़ता को आरोपी टगिया दिखाकर तेरे को तथा तेरे बच्चे को काट कर फेक ढुंगा कहकर धमकी देता था जिसे पीडि़ता को डर कर चुप रह जाती थी। पीडि़ता को धमकी देकर कई बार बलात्कार करने व पीडि़ता एवं पीडि़ता के बच्चों को जान से मारने की धमकी देने वाले पंचम मरकाम के खिलाफ अपराध क्रमांक 2/2025 धारा 376 (2) (6), 506 भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी पंचम मरकाम पिता स्व. सोनसाय मरकाम उम्र 37 वर्ष निवासी झाटीबंन पारा आलोर थाना फरसगांव के विरूध्द गिरफ्तारी के पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी जायेगी।

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