Friday, August 1

मुख्यमंत्री
नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत
हितग्राहियों को प्रोत्साहित
करने के उद्देश्य से राज्य शासन
ने 2 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन
राशि स्वीकृत करने के अधिकार
जिला कलेक्टर को प्रदान कर दिये
ह – 09/01/2025

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नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत
हितग्राहियों को प्रोत्साहित
करने के उद्देश्य से राज्य शासन
ने 2 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन
राशि स्वीकृत करने के अधिकार
जिला कलेक्टर को प्रदान कर दिये
ह – 09/01/2025 

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नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत
हितग्राहियों को प्रोत्साहित
करने के उद्देश्य से राज्य शासन
ने 2 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन
राशि स्वीकृत करने के अधिकार
जिला कलेक्टर को प्रदान कर दिये
ह – 09/01/2025 

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