दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य में कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 (क) तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमो के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप राजेश ठाकुर प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला घसरा (विकास खंड धमधा), शिवनारायण पटेल, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेरदा (विकास खंड धमधा), रजनीश महोबे सहा. ग्रेड-03 शास. उ.मा. शाला तिरगा (विकास खंड धमधा), धर्मेन्द्र कुमार सहा. शिक्षक शास. प्रा. शाला केम्प-2, भिलाई और बसंत यादव कम्प्यूटर ऑपरेटर नगर पालिका परिषद अहिवारा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निलंबन अवधि में श्री यादव का मुख्यालय कार्यालय नगर पालिका परिषद कुम्हारी निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत राजेश कुमार ठाकुर, शिवनारायण पटेल, रजनीश महोबे और धर्मेन्द्र कुमार की ड्यूटी नगर पालिका निगम दुर्ग के वार्ड क्र. 31 के मतदान दल में तथा बसंत यादव की ड्यूटी नगर पालिका परिषद् अहिवारा में लगाई गई थी।
निर्वाचन कार्य में लापरवाही… प्रधानपाठक, शिक्षक, सहा. शिक्षक और कम्प्यूटर ऑपरेटर निलंबित…
Related Posts
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.

