रायपुर। जिला प्रशासन ने मंदिरों में नवरात्रि पर्व के दौरान ज्योत प्रज्वलन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है। अपर कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन के आदेशानुसार कहा है कि मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर ज्योत का प्रज्वलन अग्निशमन सुरक्षा के सभी उपाय के साथ किया जाना अनिवार्य होगा। ज्योत दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत : वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी। अन्य व्यक्तियों को ज्योत प्रज्वलन की अनुमति नहीं होगी। ज्योत प्रज्वलन के संदर्भ में सुरक्षा और कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार और राज्य शासन की ओर से जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। यदि किन्हीं निर्देशों का उल्लघंन करना पाया जाता है, तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन समिति की होगी। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 और अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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