गरियाबंद। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एक मार्च से 28 एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा के अनुसार विश्वविद्यालयीन परीक्षा एक मार्च से 8 मई तक आयोजित की जाएंगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग से परीक्षा एवं छात्र – छात्राओं के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला में 28 से 8 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने आदेश जारी किये है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंध लगाया है। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी, माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन देंगे।
हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा एक मार्च से…. 28 से ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध… आदेश जारी…
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